संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने जून 2025 में F (विद्यार्थी), M (व्यावसायिक प्रशिक्षण), और J (एक्सचेंज विज़िटर) वीज़ा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच को और अधिक कठोर बना दिया है। अब सभी आवेदकों को पिछले पाँच वर्षों में उपयोग किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के उपयोगकर्ता नाम (usernames) को DS-160 फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने सोशल मीडिया खातों की गोपनीयता सेटिंग्स को “पब्लिक” (सार्वजनिक) में बदलना होगा, ताकि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा कर सकें।
इस नीति का उद्देश्य आवेदकों की पहचान की पुष्टि करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अमेरिकी नागरिकों, संस्कृति, सरकार, संस्थानों या मूलभूत सिद्धांतों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। इसके अलावा, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया पर आतंकवाद, यहूदी-विरोधी हिंसा, या विदेशी खतरों के समर्थन जैसे संकेतों की तलाश करें।
नए नियमों का सारांश
-
प्रभावी तिथि: 18 जून 2025 से लागू।
-
लागू श्रेणियाँ: F (शैक्षणिक छात्र), M (व्यावसायिक छात्र), और J (एक्सचेंज विज़िटर) वीज़ा।
-
अनिवार्यता: आवेदकों को पिछले 5 वर्षों में उपयोग किए गए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के यूज़रनेम प्रदान करने होंगे और उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘public’ करना होगा।
क्या करना अनिवार्य है?
-
Social Media Handles (यूज़रनेम)
आवेदकों को पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे Facebook, Instagram, X (पूर्व में Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit, Snap, Pinterest, Tumblr आदि) के handles को DS‑160 फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य है। -
Privacy Settings
सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स कोpublic
सेटिंग में करना ज़रूरी है ताकि कंसुलर अधिकारियों द्वारा उन तक पहुँच आसान हो।
क्यूँ यह जरूरी है?
-
Identity Verification: आवेदक की ऑनलाइन पहचान की पुष्टि करना है।
-
Security Screening: जबावदेही है कि देखा जाए कि क्या आवेदक का सोशल मीडिया किसी तरह के देश विरोधी, आतंकवादी समर्थन, antisemitic, या किसी अन्य अस्वीकार्य गतिविधि को दिखाता है।
-
Transparency in Vetting: पूरी ऑनलाइन गतिविधि का विश्लेषण कर यह तय करना है कि applicant visa के terms का पालन करेगा या नहीं।
न मानने पर क्या होगा?
-
Administrative Delays: सिस्टम में देरी, appointmentcheduling delay जैसे कदम हो सकते हैं।
-
Visa Denial or Future Ineligibility: सोशल मीडिया details छिपाने या अप्राप्य प्रोफाइल्स होने पर वीज़ा रिजेक्शन या भविष्य के लिए इनैलिज़िबिलिटी हो सकती है।
जाँच का उद्देश्य
-
पहचान सत्यापन: आवेदकों की पहचान की पुष्टि करना।
-
सुरक्षा मूल्यांकन: ऐसी गतिविधियों की पहचान करना जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं, जैसे कि आतंकवाद का समर्थन, अमेरिका विरोधी विचार, या आपत्तिजनक सामग्री।
-
पारदर्शिता: आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से उनकी मंशा और पात्रता का आकलन करना।
यदि कोई आवेदक अपने सोशल मीडिया खातों को सार्वजनिक नहीं करता है या आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो यह वीज़ा अस्वीकृति का आधार बन सकता है।
इस नई नीति के कारण कई अंतरराष्ट्रीय छात्र, विशेष रूप से भारत, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका में अध्ययन करने के निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं। उनकी प्रमुख चिंताएँ गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वीज़ा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हैं।
कुछ आवेदक अब “डिजिटल अंडरटेकर” (digital undertakers) नामक पेशेवरों की सहायता ले रहे हैं, जो उनके डिजिटल पदचिह्नों की समीक्षा करके संभावित समस्याग्रस्त सामग्री को हटाने या समायोजित करने में मदद करते हैं, ताकि वीज़ा अस्वीकृति के जोखिम को कम किया जा सके।
प्रभावित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स
-
Facebook
-
Instagram
-
X (पूर्व में Twitter)
-
LinkedIn
-
TikTok
-
अन्य उपयोग किए गए प्लेटफ़ॉर्म्स
अतिरिक्त जानकारी
-
पूर्ववर्ती नियम: 2019 से, वीज़ा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया यूज़रनेम प्रदान करने की आवश्यकता थी।
-
नया बदलाव: अब, इन प्रोफाइल्स को सार्वजनिक करना अनिवार्य है, जिससे अधिकारियों को आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सुविधा हो।
नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी?
-
Initial Pause & Guideline Release
27 मई 2025 को F/M/J वीज़ा के लिए interviews रोक दिए गए। फिर 18 जून को नया DOS (Department of State) cable जारी कर vetting guidelines दीं। -
Implementation Timeline
Consulates को 5 business days के भीतर इन निर्देशों को लागू करना था (26 जून तक)। -
Appointment Resumption
सभी posts ने vetting protocols लागू करने के बाद appointment scheduling दोबारा शुरू किया। -
Enhanced Screening Process
कंसुलर अधिकारी पूरी ऑनलाइन उपस्थिति (social media और अन्य ऑनलाइन स्रोतों) को सुरक्षा संदिग्ध गतिविधियों के लिए जांचेंगे; जरूरत होने पर Section 221(g) के अंतर्गत आवेदन को hold भी किया जा सकता है।
आप क्या करें?
-
List All Handles: DS‑160 में पिछले 5 वर्षों के सभी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल्स दर्ज करें।
-
Set Profiles to Public: अभी से, प्रोफ़ाइल सेटिंग्स सभी सोशल मीडिया पर
public
करें। -
Review & Clean Content: ऐसी पोस्ट्स और गतिविधियां हटाएं या प्राइवेट करें जिसमें देश विरोधी, हिंसात्मक या आपत्तिजनक विचार सामान्यतः दिख सकते हों।
-
Avoid Sudden Changes: last-minute सार्वजनिक सेटिंग्स बदलाव से officials को suspicious लगेगा – यह बंदरगाहों का रवैया हो सकता है ।
-
Consider a Digital Undertaker: Professional help लें, जो आपकी digital footprint को clean कर सके।
आलोचना और प्रभाव
-
Privacy vs Security: कईयों का कहना है यह नीतियां निजी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को दबा सकती हैं ।
-
Global Impact: Ireland जैसे देशों में भी इस नीति को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है ।
-
Targeting Policy: विशेष रूप से China या Palestine संबंधी गतिविधियों वाले applicants पर अधिक कड़ी निगरानी संभव है ।
सुझाव
-
प्रोफाइल्स की समीक्षा: अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई आपत्तिजनक सामग्री न हो।
-
गोपनीय जानकारी हटाएँ: व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को हटाएँ या सुरक्षित करें।
-
प्राइवेसी सेटिंग्स समायोजित करें: सभी प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘public’ पर सेट करें।
-
डिजिटल अंडरटेकर की सहायता लें: यदि आवश्यक हो, तो डिजिटल अंडरटेकर से परामर्श लें, जो आपकी डिजिटल उपस्थिति की समीक्षा और सुधार में मदद कर सकते हैं।
यह नीति अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों की पहचान करना है। हालांकि, इसने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और मानवाधिकार संगठनों के बीच चिंता और असंतोष को जन्म दिया है।
यदि आप F, M, या J वीज़ा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने सोशल मीडिया खातों की गोपनीयता सेटिंग्स की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे सार्वजनिक हैं। इसके अलावा, अपने ऑनलाइन गतिविधियों की सावधानीपूर्वक जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे अमेरिकी वीज़ा मानकों के अनुरूप हैं। यदि आवश्यक हो, तो किसी अनुभवी इमिग्रेशन वकील या डिजिटल अंडरटेकर से परामर्श लें।